रिटायरमेंट के लिए चाहिए नियमित आमदनी, NPS प्लान हो सकता है बढ़िया विकल्प, जानिए कैसे खोले ऑनलाइन खाता
हर व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहता है. बेहतर रिटायरमेंट के लिए जरूरी है कि सही से प्लानिंग की जाए. इसके लिए अलग अलग जगह निवेश कर आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. जानिए क्या है नेशनल पेंशन स्कीम.
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हर व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहता है. बेहतर रिटायरमेंट के लिए जरूरी है कि सही से प्लानिंग की जाए. इसके लिए अलग अलग जगह निवेश कर आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक बढ़िया विकल्प है. ये सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. ये स्कीम प्लान लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट प्लान है. इस योजना में निवेश करने पर रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड एकमुश्त मिलता है. आइए जानते हैं कि क्या है नेशनल पेंशन स्कीम और क्या हैं इसके फायदे?
कब शुरू हुई नेशनल पेंशन स्कीम!
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में शुरू हुई थी. इसके बाद सरकार ने 2009 के बाद सभी कैटेगरी के लिए शुरू करने का ऐलान किया. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के दौरान अपने पेंशन अकाउंट में रेगुलर निवेश कर सकता है. इसके साथ ही फंड के एक हिस्से को एक ही बार में निकाला भी जा सका है जबकि बाकि बची हुई रकम को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में हासिल कर सकता है.
NPS में निवेश करनी की योग्यता
- कोई भी आम आदमी इस स्कीम में निवेश कर सकता है
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी इसमें निवेश कर सकते हैं
- राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं
NPS से मिलने वाला फायदा
- नेशनल पेंशन स्कीम से आखिरी निकासी पर 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री है.
- सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन लिमिट 14 फीसदी है
- सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक को 50 हजार रुपए तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
- कोई भी नेशनल पेंशन स्कीम का उपभोक्ता इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम की 10 फीसदी तक टैक्स छूट में दावा कर सकता है.
01:05 PM IST